20 हजार स्क्वेयर मीटर अवैध निर्माण का मामला
डॉ. विनोद भंडारी व अरविंदो मेडिकल कॉलेज के सीईओ अनिल जैन को हो सकती थी 5 साल की जेल!
इंदौर। अरविंदो मेडिकल कॉलेज के मालिक डॉ. विनोद भंडारी और सीईओ अनिल जैन को बिना पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (स्श्वढ्ढ्र्र) से अनुमति लिए 20 हजार स्क्वेयर मीटर अवैध निर्माण करने के आरोप में जिला न्यायालय ने 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय इंदौर के द्वारा दिनांक 23/9/2019 को पारित आदेश में दंड की राशि जमा न करने पर 1-1 साल का कारावास के तहत जेल भेजने का भी आदेश पारित किया गया।
उपरोक्त आदेश पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम की धारा 15 सहपठित धारा 16 के आरोप के तहत दिया गया है। यहां पर उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जिस आरोप और धारा के तहत अपराध किया गया है उसमें 5 साल की जेल की सजा एवं 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन अभियुक्त गणों द्वारा न्यायालय से सजा कम करने के निवेदन स्वरूप ये कहा गया कि हमारे द्वारा मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, व इंजिनियरिंग कॉलेज संचालित कर परमार्थ का काम कर रहे हैं न कि कोई व्यवसायिक लाभ प्राप्त किया जा रहा है। उनके द्वारा उक्त अपराध कानून की जानकारी न होने की वजह से किया गया है इसलिये उन्हें सिर्फ़ अर्थदंड से दंडित किया जाएं। इस प्रकरण में न्यायालय के फैसले के मात्र 18 दिन पहले दिनांक 5/9/2019 को तीन बार रिजेक्ट हो चुके इस केस को राज्य पर्यावरण सरंक्षण कमेटी ने अनुमति दे दी थी। इस वजह से भी न्यायालय ने डॉ विनोद भंडारी और सीईओ अनिल जैन को सिर्फ अर्थदंड से दंडित किया नहीं तो परिणाम कुछ अलग होता।