@प्रदीप मिश्रा री डिसकवर इंडिया न्यू्ज इंदौर
देवी अहिल्या नर्सिंग कालेज एंड हॉस्पिटल के डॉ अजय हार्डिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज!
चौदहवे अपर सत्र न्यायाधीश माननीय सेशन जज न्यायालय द्वारा देवी अहिल्या नर्सिंग कालेज और हॉस्पिटल( पता ग्राम अर्जुन बड़ौद क्षिप्रा तहसील साँवेर) के मालिक डॉ अजय हार्डिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है!
कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देश पर अपर तहसीलदार क्षिप्रा तहसील सांवेर के द्वारा बिना डायवर्सन की भूमि पर फ़र्ज़ी दस्तावेजों का उपयोग करते हुए पैरामेडिकल इंस्टिट्यूट स्थापित करने पर डॉ अजय पिता मदनलाल हार्डिया के खिलाफ धारा 420, 467,468,471,आई पी सी के तहत थाना क्षिप्रा मे एफ़आइआर दर्ज कराई गई थी ।
डॉ अजय हार्डिया द्वारा पूर्व भू स्वामी जगदीश के फर्जी हस्ताक्षर कर तथ्यों को छिपाते हुए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को धोखे में रखकर अनुमति एवं नक्शा ले आउट स्वीकृत करवाने के गंभीर आरोप को देखते हुए माननीय सेशन न्यायालय ने अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया!
@प्रदीप मिश्रा री डिसकवर इंडिया न्यू्ज इंदौर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *