दैनिक भास्कर अख़बार के प्रबंधन में पत्रकारिता के लिए थोड़ी सी भी इज्जत और शर्म बाकी हो तो उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए !?
@ प्रदीप मिश्रा री डिस्कवर इंडिया न्यूज़ इंदौर
आदतन अपराधी !पुलिस और न्यायालय से फरार पैरामेडिकल कालेज के डायरेक्टर डॉ अजय हार्डिया को पैसे लेकर बताया प्राइड ऑफ़ सेंट्रल इंडिया2022 !
पत्रकारिता की आड़ में अनेतिक व्यवसाय और पैसे लेकर फर्जी एवं अपराधिक किस्म के व्यवसायियों के विज्ञापनो एवं स्वयं के द्वारा स्थापित अवार्ड समारोह आयोजित कर प्रदेश के करोड़ो पाठको को फर्जी शिक्षा के संस्थानों ,रियल एस्टेट के व्यवसायियो ,डाक्टरो व अन्य फर्जी संस्थानों के कर्ताधर्ताओ को प्राइड ऑफ़ सेंट्रल इंडिया के नाम से लाखो रूपये लेकर अपने अख़बार में क्वार्टर पेज या हाफ पेज छापकर न सिर्फ पत्रकारिता को कलंकित करता आ रहा है !वरन प्रदेश की जनता को गुमराह कर शोषण करवाने में फर्जी संस्थानों का पत्रकारिता और मीडिया की आड़ में खुल कर साथ दे रहा है !?
17 मार्च 2022 के दैनिक भास्कर में प्राइड ऑफ़ सेंट्रल इंडिया-2022 के नाम पर एक पेड अप (लाखो रूपये लेकर ) डॉ अजय हार्डिया जो डायरेक्टर देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एवं देवी अहिल्या नर्सिंग कालेज एवं एसोसिएटेड का संस्थापक है !को महिमामंडित करने की अपराधिक साजिश को सब कुछ जानते हुए भी इस आदतन अपराधी डॉ अजय हार्डिया से लाखो रूपये लेकर को अपने अख़बार में पूरी बेशर्मी से प्राइड ऑफ़ सेंट्रल इंडिया से नवाजते हुए प्रकाशित किया है !
इस आदतन अपराधी डॉ अजय हार्डिया संस्थापक देवी अहिल्या पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के खिलाफ छात्रो को गुमराह कर ,छल व धोखाधड़ी के माध्यम से फर्जी एडमिशन देकर न सिर्फ उनकी सरकारी छात्रवृति हडपने का घिनौना कृत्य को अंजाम देने वरन छात्रो का पूरा कैरिअर बर्बाद करने के आदतन आरोप में थाना भंवरकुआ इंदौर में कई छात्रो द्वारा धारा 420/467/468/471 जैसी गंभीर गैर जमानती धाराओ में कई एफ .आई आर दर्ज करवाई गयी है ! थाना भंवरकुआ इंदौर में 2022 में छात्रो द्वारा दर्ज करवाई गयी एफ .आई आर में माननीय सेशन न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता ने इस आदतन अपराधी डॉ अजय हार्डिया की अग्रिम जमानत 24 मार्च 2022 को ख़ारिज कर दी है !
इसके पहले भी इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर किसानो के फर्जी दस्तावेजो का उपयोग कर शिप्रा तहसील सांवेर में अवैध रूप से पैरामेडिकल कालेज स्थापित करने के अपराध में थाना शिप्रा में धारा 420/467/468/471 जैसी गंभीर गैर जमानती धाराओ में एफ .आई आर दर्ज करवाई थी !उसमे भी न्यायालय ने इस आदतन अपराधी की अग्रिम जमानत ख़ारिज कर चुकी है !
ये दैनिक भास्कर का प्राइड ऑफ़ सेन्ट्रल इंडिया का पेड अप चेहरा वस्तुतः आदतन फरार अपराधी है !
डूब मरो दैनिक भास्कर के मालिको ! घिन आती है तुम्हारी व्यवसायिकता पर जो तुम वर्षो से पत्रकारिता और मीडिया की आड़ में कर रहे हो !?
@ प्रदीप मिश्रा री डिस्कवर इंडिया न्यूज़ इंदौर

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