100 करोड़ रूपये की पुलिस अधिकारियो के माध्यम से हफ्ता वसूली करवाने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को दिए जाँच के निर्देश !

महाराष्ट्र का गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) है आरोपी !

@प्रदीप मिश्रा री डिस्कवर इण्डिया न्यूज़ इंदौर  

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) ने सोमवार को सीबीआई (CBI) को महाराष्ट्र के गृह मंत्री (home minister) अनिल देशमुख के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने सीबीआई (CBI)  निदेशक को 15 दिनों के भीतर जांच समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने का आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि, “यदि सीबीआई के निदेशक को प्रारंभिक जांच करने की अनुमति दी जाती है तो यह न्याय के हित में होगा। एक बार प्रारंभिक जांच पूरी हो जाने के बाद सीबीआई (CBI)  निदेशक आगे की कार्रवाई अपने विवेक पर करेगा। । देशमुख को गृह मंत्री (home minister) होने पर पुलिस को कोई स्वतंत्र जांच नहीं दी जा सकती है।

@प्रदीप मिश्रा री डिस्कवर इण्डिया न्यूज़ इंदौर

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