पूर्व पलासिया थाना प्रभारी अजीत सिंह बैस की हनी ट्रेप की मुख्य सरग्नाओ के पुलिस रिमांड को खारिज करवाने मे भूमिका थी?
हनी ट्रेप सेक्स कांड में 3 मुख्य महिला सरग्नाओ का पुलिस रिमांड न्यायालय से न ले पाना पुलिस जांच को सवालों के घेरे में खड़ा करता है
इंदौर। इससे बड़ी नाइंसाफी और पुलिस का कानूनी कमीनापन और क्या होगा कि हनी ट्रेप केस में सेक्स रेकट की सरग्नाओ का पुलिस रिमांड खारिज किया जाता है और नाबालिग लड़की व छात्रा मोनिका यादव का पुलिस रिमांड दे दिया जाता है!?
मोनिका यादव जो कि एक फ्रेशर कॉलेज छात्रा है और कहते हैं कि ये अभी अभी 18 साल की हुई है हुई भी है कि नही ये पक्का नही कहा जा सकता है! एक छोटे शहर की मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की जो पढऩे के लिए भोपाल आती है। चूँकि उसकी सिर्फ एक गलती थी कि उसे ईश्वर ने खूबसूरत बनाया था। भोपाल आने के बाद नेताओं,मंत्रियों और सरकारी अफसरो के लिए हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने वाली महिलाओं ने खूबसूरत नाबालिग मोनिका को अपने जाल में फंसाया और ना समझ, नाबालिग मोनिका को चकाचौंध और पैसे का लालच देकर नेताओं, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के यहा भेजा और इन हरामीयो ने अपनी बेटी की उम्र की लड़की को जो कि नाबालिग थी को कुचला, मसला, नंगा किया और बलात्कार किया! और फिर इस नाबालिग की अस्मत की रकम लेने सेक्स सरग्नाए इंदौर के नगर निगम इंजीनियर जिसने नाबालिग के साथ बलात्कार किया था गई तो इसने पुलिस को बताया कि मैंने नाबालिग के साथ होटल के कमरे में सेक्स (बलात्कार) किया है और उसको मेरे पास भेजने वाली सेक्स रेकेट चलाने वाली महिलाएं उसकी कीमत मांग रही है! ब्लेक मैलिंग कर रही है!
पुलिस जिसका जमीर, कानून सब सरकार के पास गिरवी रखा है, सरकार के निर्देश पर इस नाबालिग लड़की मोनिका यादव के खिलाफ भी एफ आई आर लिखती हैं उस बलात्कारी सरकारी अधिकारी हरभजन के कहने पर!? न्यायालय मे पेश करती है वहा पर कानून अंधा और बहरा भी है वो उन तीन सेक्स रेकेट चलाने वाली हाई प्रोफाइल औरतो के पुलिस रिमांड की मांग को खारिज कर देती है! न जाने क्या खामी और कमी पेश की गयी थी पुलिस के द्वारा!? और जब 2 दिन बाद पुलिस ने वैश्याव्रती मे धकेली गई नाबालिग मोनिका का रिमांड ले लिया!