विज्ञापन के दावे के मुताबिक बाल नहीं उगे : उपभोक्ता अदालत ने ब्रांड एंबेसडर फिल्म हीरो पर झूठे दावे के लिए जुर्माना लगाया!

@प्रदीप मिश्रा री डिस्कवर इण्डिया न्यूज़ इंदौर
केरल की एक उपभोक्ता अदालत ने 29 दिसंबर, 2020 को अपने आदेश में एक फिल्म अभिनेता को उत्पाद की प्रभावशीलता का पता लगाए बिना एक हेयर क्रीम उत्पाद का समर्थन करने का झूठा दावा करने के लिए उत्तरदायी ठहराया है।
जिला उपभोक्ता अदालत , त्रिशूर ने ‘धात्री हेयर क्रीम’ (dhathri hair cream) के निर्माताओं और एक विज्ञापन में उत्पाद का समर्थन करने वाले सेलिब्रिटी दक्षिण फिल्मो के अभिनेता अनूप मेनन (anup menon) को “झूठा वादा” करने के लिए एक उपभोक्ता को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
उपभोक्ता फोरम अदालत (court) का उक्त आदेश पीड़ित फरियादी फ्रांसिस वडक्कन द्वारा ए-वन मेडिकल, धात्री आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड और अनूप मेनन (anup menon) के खिलाफ दायर उपभोक्ता शिकायत पर यह आदेश पारित किया गया। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता अदालत से कहा कि उन्होंने पहली बार जनवरी 2012 में विज्ञापन देखने के बाद 376 रुपये में क्रीम खरीदी थी, जिसमें दक्षिण फिल्मो के अभिनेता अनूप मेनन ने वादा किया था कि छह सप्ताह के लिए उत्पाद का उपयोग करने से बालों में वृद्धि होगी। हालांकि उन्होंने क्रीम का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने शिकायत की कि उत्पाद खरीदने के लिए उनके दोस्तों और परिवार द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया। अपमानित महसूस करते हुए, उन्होंने 5 लाख रुपये मुआवजे के लिए फोरम से संपर्क किया।
वही फिल्म अभिनेता अनूप मेनन (anup menon) ने फोरम में अपने बयान में स्वीकार किया कि उन्होंने कभी भी उत्पाद का इस्तेमाल नहीं किया है !उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि विज्ञापन के दौरान क्या बताया गया क्योंकि यह निर्माताओं की ‘कहानी’ थी। फोरम ने भोले -भाले उपभोक्ताओं को घटिया उत्पादों को खरीदने के लिए लुभाने के लिए आकर्षक विज्ञापनों का उपयोग करने की प्रवृत्ति के खिलाफ तीखी आलोचनात्मक टिप्पणी की।
फोरम ने मीडिया की भी आलोचना करते हुवे कहा की देखा गया है कि मीडिया और समाचार पत्र केवल विज्ञापनों के प्रकाशक बनने के लिए अपने पत्रकारिता के कर्तव्यों को भूल गए हैं। अदालत ने अभिनेता और कंपनी, प्रत्येक को 10000 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। अदालत ने उस मेडिकल स्टोर, जहां से उत्पाद खरीदा गया था, को भी 3,000 रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया। गौरतलब है की हाल ही में पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, में विज्ञापन करने वाले सेलिब्रेटी को भी जवाबदार बनाने के लिए विशिष्ट और स्पष्ट प्रावधान हैं।
@प्रदीप मिश्रा री डिस्कवर इण्डिया न्यूज़ इंदौर

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