व्यापम फर्जीवाड़े के आरोपी मेडिकल कॉलेज के मालिको और आला संचालको को गंभीर गैर जमानती धाराओ में हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत !
@ प्रदीप मिश्रा री डिस्कवर इंडिया न्यूज़ इंदौर
सीबीआई भोपाल ने PMT-2013 की मेडिकल कालेज एडमिशन परीक्षा जो व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम ) में हुए फर्जी भर्ती घोटाले में
सुरेश सिंह भदोरिया (इंडेक्स मेडिकल कॉलेज-इंदौर ),अरुण कुमार अरोरा(इंडेक्स मेडिकल कॉलेज-इंदौर ),
डॉ अजय गोयनका (चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल),डॉ रवि सक्सेना ,डॉ एस .एन सक्सेना ,डॉ वी .एच भावसार ये तीनो चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल की एडमिशन कमेटी के सदस्य थे ,
और डॉ वीरेंद्र मोहन डीन (चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल) के अलावा डॉ विजय कुमार पंड्या डीन पीपुल्स कालेज भोपाल एवं
डॉ एस .सी तिवारी व डॉ एन .एम श्रीवास्तव डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के खिलाफ गंभीर गैर जमानती भादवि की धाराओ 419,420,467,468,471,120B के अलावा धारा ¾ मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त अधिनियम ,65 आई टी एक्ट के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत 10 साल से लेकर 14 साल तक की सजा का प्रावधान है !में एफ आई आर दर्ज की थी !
9 साल जाँच होने के बाद फ़रवरी 2022 में सी बी आई ने सेशन न्यायालय में चार्जशीट पेश की सेशन न्यायालय ने आरोप की गंभीरता और आरोपियों की फर्जीवाड़े में षड्यंत्र सभी आरोपियों की मिलीभगत को देखते हुए अग्रिम जमानत के आवेदन ख़ारिज कर दिए थे !
वही दूसरी तरफ 11 मार्च २०२२ को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर की डबल बेंच के जस्टिस शील नागु और जस्टिस मनिंदर एस भट्टी की बेंच ने PMT-2013 की मेडिकल कालेज एडमिशन परीक्षा जो व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम ) में हुए देश के सबसे बड़े और चर्चित घोटाले के उपरोक्त सभी मुख्य आरोपियों, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मालिको और आला संचालको को 1 लाख रूपये के बांड और 50 -50 हजार की जमानत पर अग्रिम जमानत दिनांक 11 मार्च को दिए जाने के आदेश प्रदान कर दिए !
@प्रदीप मिश्रा री डिस्कवर इण्डिया न्यूज़ इंदौर

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