रिलायंस बीमा कंपनी के खिलाफ निर्णय
मुरैना जिले के जौरा गांव के बलवीर ने पत्नी के असामयिक पर बीमा कंपनी रिलायंस Reliance के विरुद्ध 15 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का दावा जिला उपभोक्ता फोरम मुरैना में किया था। फोरम ने बीमा कंपनी को 15 लाख रुपए ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया। बलवीर ने यह दावा धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस Reliance Life Insurance कंपनी से कुल क्षतिपूर्ति राशि 15,00,000 रु. एवं इस राशि पर क्लेम प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज, विशेष क्षतिपूर्ति हेतु 50,000 रु. वाद व्यय व अधिवक्ता फीस दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत किया था। घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि बलवीर की पत्नी ने रिलायंस बीमा कंपनी से बीमा कराया था। कंपनी के अधिकृत सेल्स मैनेजर बलवीर की पत्नी का बीमा करने हेतु उसके घर आए एवं समस्त पूछताछ के उपरांत उसे शाखा कार्यालय बुलाया गया, जहां मेडिकल आदि कर बीमा किया गया। बलबीर की पत्नी की बीमा अवधि के दौरान 25.09.12 को मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना बलवीर द्वारा रिलायंस कंपनी को देते हुए क्लेम फार्म के साथ अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत किया था। रिलायंस द्वारा बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया तथा 30.6.13 को बलवीर को पत्र भेजकर बीमाधारक की मृत्यु 25.09.11 को होना बताया गया। बलवीर ने वरिष्ठ कार्यालय को 19.07.13, 31.7.13 को पत्र भी भेजे, किंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। उपभोक्ता फोरम में कंपनी ने अपने जवाब में कहा कि प्रपोजल फार्म भरने की दिनांक के उपरांत 5 माह 26 दिन में ही पालिसी धारक की मृत्यु बताई गई। जबकि वास्तव में बीमाधारक की मृत्यु 25.09.2011 को ही हो गई थी। रिलायंस ने अपने इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट प्रस्तुत कर कहा कि बीमा कंपनी अपनी व्यावसायिक सद्भावना को दर्शित करते हुए बलवीर को पालिसी संबंधी फंड वेल्यू राशि 23,703 रु. 20 पैसे अदा कर सकती है। इस प्रकार कंपनी द्वारा बलवीर के साथ सेवा में कमी नहीं की है।
बलबीर द्वारा उपभोक्ता फोरम में जवाब
रिलायंस बीमा कंपनी Reliance Life Insurance द्वारा बीमाधारक की मृत्यु 25.09.11 को असत्य आधारों पर मानकर क्लेम निरस्त कर राशि का भुगतान नहीं किया गया है। बलवीर ने परिवाद के समर्थन में साक्ष्य के रूप में पालिसी की प्रति, स्टेटमेंट ऑफ एकाउंट की प्रति, प्रपोजल फार्म की प्रति, मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति, शपथ-पत्र की प्रति, पत्र 30.06.13 की प्रति, शमशान घाट ग्राम पोस्ट जौराखुर्द की रसीद की प्रति जिसमें मृतक/बीमाधारक के अंतिम संस्कार का उल्लेख किया गया है। प्रपोजल फार्म पर बीमाधारक द्वारा अपने हस्ताक्षर किए गए हैं तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र पर स्पष्टत: मृत्यु का दिनांक 25.09.12 अंकित है। इसके अतिरिक्त ग्राम पोस्ट जौराखुर्द के शमशान घाट की दान रसीद दिनांक 25.09.2012 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है, बलवीर की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त प्रामाणिक दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खंडन रिलायंस की ओर से नहीं किया जा सका है। प्रकरण में भी प्रथमत: दी जानकारी को आधार मानकर रिलायंस ने बीमा पॉलिसी जारी की है। उसके जीवित होने के संदर्भ में यदि कोई आशंका थी, तो उसका अन्वेषण आवश्यक था। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फोरम द्वारा यह आदेश पारित किया कि बीमा कंपनी, बलवीर को बीमित धन मय बोनस के आदेश दिनंाक से एक माह के अंदर अदा करेगा। रिलायंस बीमा, कंपनी द्वारा बलवीर के साथ की गई सेवा में कमी के एवज में क्षतिपूर्ति हेतु 1000 रु. एवं वाद व्यय हेतु 500 रु. भी आदेश दिनांक से एक माह के भीतर बलवीर को अदा किया जाएगा।