जेल जाना तय !मिलावटी और एक्सपायरी डेट समाप्त होने वाले खाद्य पदार्थो और दवाइयों को बेचने वालो को होगा आजन्म कारावास !
मध्यप्रदेश सरकार ने मौजूदा कानूनों में किया संशोधन!
प्रदीप मिश्रा री डिस्कवर इण्डिया न्यूज़ इंदौर

प्रदेश सरकार ने मिलावटियों और नकली दवा बेचने वाले अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए आईपीसी की धारा 272 व 273 और नकली दवा में आईपीसी की धारा 274, 275 और 276 में बदलाव किया है।चूँकि मौजूदा भारतीय दंड संहिता के कानूनों की धाराओ में अब तक मिलावटियों को थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया जाता था। धारा 272, 273, 274, 275 व 276 में अधिकतम सजा छह माह की थी।
अतः प्रदेश सरकार ने मिलावट खोरो और नकली सामान व् दवाई बेचने वालो के खिलाफ सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं में प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी के बाद दंड कानून (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी देने के बाद 9 मार्च को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
अब जबकि कानूनों में संशोधन के बाद मिलावट के खिलाफ जारी अभियान के दौरान मिलावटखोरों को गैर जमानती धाराओं में तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकेगा। कानूनी धाराओं में हुए संशोधन के तहत अब पूरे राज्य में मिलावटखोरों को उम्रकैद जेल होगी।
अब जो भी अपराध दर्ज होगा वह नये कानून के तहत गैरजमानतीय होगा। जिसकी सुनवाई सेशन न्यायालय में होगी।
अब से नए संसोधित कानून के अनुसार खाद्य या पेय पदार्थ की प्रयोगशाला में जांच के बाद अमानक पाए जाने पर उम्रकैद जेल के साथ ही जुर्माना भी देना होगा।
वही एक्सपायरी डेट समाप्ति होने के बाद भी बेचे जाने पर पांच साल की जेल व एक लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकता है।
कानून विशेषज्ञों का कहना है की नये कानून के तहत मिलावटखोरों की शिकायत मिलने पर पुलिस, खाद्य औषधि विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग व चिकित्सा विभाग के अधिकारी पहुंचकर नये कानून के तहत व्यवसायी के विरुद्ध आईपीसी की धारा -272 व 273 और नकली दवा में आईपीसी की धारा 274, 275 और 276 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा। मिलावटखोरों को गैर जमानती धाराओं में तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकेगा!
@प्रदीप मिश्रा री डिस्कवर इण्डिया न्यूज़ इंदौर