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बायपास निर्माण के लिए हुआ था जमीन का अधिग्रहण

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इंदौर। बायपास निर्माण के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने के बाद उन्हें मुआवजा नहीं देने पर कलेक्टर, एडीएम और एसडीएम सहित पांच अधिकारियों के वाहन कुर्क किए गए। भू-अर्जन विभाग का फर्नीचर भी कुर्की के लिए लिया गया। हालांकि यह प्रारंभिक कार्रवाई है और प्रशासन को एक महीना दिया गया है। इस अवधि में किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया, तो यह संपत्ति बेचकर वसूली की जाएगी और किसानों को पैसा दिया जाएगा। एडवोकेट पीएल चौधरी के मुताबिक कैलाश पटेल, पारसचंद पटेल, परमानंद पटेल, गुलाबसिंह तंवर, गुलाबसिंह चौहान सहित 15 किसानों को दो करोड़ 16 लाख 3383 रुपए दिए जाना है। कुर्क संपत्ति की कीमत 43 लाख रुपए आंकी गई है।

25 साल का संघर्ष

  • बायपास बनाने के लिए 1989 में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
  • 89 किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था।
  • 15 किसान उस वक्त दिए गए मुआवजे और अधिग्रहण प्रक्रिया से नाखुश थे। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की।
  • हाईकोर्ट ने 24 जुलाई 2009 को किसानों के पक्ष में फैसला दिया था।
  • इस आदेश के खिलाफ शासन ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की।
  • सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2014 को एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) खारिज कर हाईकोर्ट का फैसला यथावत रखा।
  • इस आदेश के बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया।
  • जिला कोर्ट में सर्वोच्च अदालत के फैसले की कॉपी दिखाकर कुर्की आदेश जारी किया गया।

तहसीलदार की तनख्वाह से काटा जाए फसल का पैसा

होशंगाबाद/सिवनी मालवा। दो लोगों में चल रहे जमीन विवाद के दौरान रिसीवर नियुक्त हुए तत्कालीन तहसीलदार वीके मंदोरिया को फसल कटवाकर उसकी बिक्री का पैसा कोर्ट में जमा करना था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक पक्ष ने फसल काटकर पैसा रख लिया। इस पर सिवनी मालवा कोर्ट के व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो विवेक बुखारिया ने तहसीलदार को दोषी माना तथा नुकसान की भरपाई के लिए तहसीलदार के वेतन से पैसा काटने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार खुटवासा में 9 एकड़ जमीन को लेकर वीरेंद्र नाम के दो व्यक्तियों में विवाद चल रहा है।मार्च-अप्रैल में आई फसल का पैसा कोर्ट में जमा होना था, पर एक पक्ष के वीरेंद्र ने खेत की फसल काट ली।

One thought on “किसानों को मुआवजा नहीं देने पर कलेक्टर-एडीएम के वाहन कुर्क”
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