कैरी बैग की कीमत नहीं वसूल सकते स्टोर बिग बाजार को भरना पड़ा जुर्माना

उपभोक्ता फोरम ने बिग बाजार को 10,000 रुपए कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करवाने के साथ शिकायतकर्ता को 500 रुपए केस खर्च देने का आदेश दिया है

री-डिस्कवर इंडिया न्यूज इंदौर। अगर आप भी बाजार, पैंटालून्स, मैक्स जैसे शोरूम में सामान खरीदते समय कैरी बैग खरीदते हैं और उसके लिए चार्ज देते हैं तो ये खबर आपके लिए है। कैरी बैग के लिए अतिरिक्त चार्ज करने पर उपभोक्ता फोरम की ओर से शोरूम व रिटेल संचालकों पर कई बार जुर्माना लगाया जा चुका है। बावजूद इसके बड़े रिटेल स्टोर ग्राहकों से कैरीबैग के 5 से लेकर 18 रुपए तक वसूल रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में उपभोक्ता फोरम ने बिग बाजार को दोषी ठहराते हुए जुर्माना लगाया है।

बिग बाजार को चुकाना पड़ा 11500 रुपए जुर्माना

उपभोक्ता फोरम ने बिग बाजार को 10,000 रुपए कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करवाने के साथ शिकायतकर्ता को 500 रुपए केस खर्च देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए 1 हजार रुपए और कैरी बैग के लिए वसूले गए 18 रुपए भी वापस करने के लिए कहा है।

यह है मामला

पंचकूला निवासी बलदेव ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह 20 मार्च, 2019 को बिग बाजार में शॉपिंग करने गए थे। बिलिंग काउंटर कर्मचारी ने उनसे कैरी बैग के लिए 18 रुपए अलग से वसूल किए। इसके लिए बलदेव ने मना भी किया और कहा कि यह गैर कानूनी है, लेकिन कर्मचारी नहीं माना। परेशान होकर बलदेव ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया। बिग बाजार ने अपने पक्ष में दलील रखते हुए कहा कि कैरी बैग के चार्जेस के बारे में उन्होंने स्टोर पर डिस्प्ले किया हुआ है और इस बारे में ग्राहक को भी बताया गया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कंज्यूमर फोरम ने ग्राहक के पक्ष यह फैसला सुनाया है।

जानिए क्या हैं नियम

कंज्यूमर फोरम का मानना था कि ब्रांड के प्रचार वाले कैरी बैग के लिए ग्राहक से कीमत वसूल नहीं की जा सकती। सामान के साथ बैग देना स्टोर की ड्यूटी है। ग्राहकों को मुफ्त में कैरी बैग मुहैया कराना स्टोर की जिम्मेदारी है। अगर कोई स्टोर कैरी बैग के नाम पर ग्राहकों से वसूली करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

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