अरविंदो मेडिकल कॉलेज के मालिक डॉ विनोद भंडारी और सी ई ओ अनिल जैन को बिना पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (SEIAA) से अनुमति लिए 20 हजार स्क्वेयर मीटर अवैध निर्माण करने के आरोप मे जिला न्यायालय ने 25-25 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय इंदौर के द्वारा दिनांक 23/9/2019 को पारित आदेश में दंड की राशि जमा न करने पर 1-1 साल का कारावास के तहत जेल भेजने का भी आदेश पारित किया गया.
उपरोक्त आदेश पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम की धारा 15 सहपठित धारा 16 के आरोप के तहत दिया गया है. यहां पर उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जिस आरोप और धारा के तहत अपराध किया गया है उसमे 5 साल की जेल की सजा एवं 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है.
लेकिन अभियुक्त गणों द्वारा न्यायालय से सजा कम करने के निवेदन स्वरूप ये कहा गया कि हमारे द्वारा मेडिकल कालेज, डेंटल कॉलेज, व इंजिनियरिंग कालेज संचालित कर परमार्थ का काम कर रहे हैं न कि कोई व्‍यवसायिक लाभ प्राप्त किया जा रहा है. उनके द्वारा उक्त अपराध कानून की जानकारी न होने की वजह से किया गया है इसलिये उन्हें सिर्फ़ अर्थ दंड से दंडित किया जाएँ. इस प्रकरण में न्यायालय के फैसले के मात्र 18 दिन पहले दिनांक 5/9/2019 को तीन बार रिजेक्ट हो चुके इस केस को राज्य पर्यावरण सरंक्षण कमेटी ने अनुमति दे दी थी इस वजह से भी न्यायालय ने डॉ विनोद भंडारी और सी ई ओ अनिल जैन को सिर्फ अर्थ दंड से दंडित किया नहीं तो परिणाम कुछ अलग होता.

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