इंदौर स्थित ज्ञानशिला एक्सटेंशन टाउनशिप और शुभम बिल्डकान की शुभम सिटी अवैध घोषित इनके प्रमोटरों के सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर रोक

वक्रतुड टाउनशिप के इंदौर स्थित “ज्ञानशिला एक्सटेंशन” टाउनशिप प्रोजेक्ट को रेरा (मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण) भोपाल ने अवैध प्रोजेक्ट घोषित किया!

इंदौर। रेरा भोपाल रियल एस्टेट नियामक बोर्ड ने दिनांक 19 सितंबर 2019 को कृष्ण कांत अग्रवाल और सतीश कुमार सोलंकी की वक्रतुड टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट ज्ञानशिला एक्सटेंशन को अवैध घोषित करते हुए 1 लाख रुपए की जुर्माने से दंडित करते हुए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्लॉट, मकान, जमीन आदि के विक्रय और रजिस्ट्री पर रोक लगाने के आदेश जिला रजिस्ट्री कार्यालय को दिए है। इसके साथ ही ज्ञान शिला एक्सटेंशन टाउनशिप प्रोजेक्ट की प्रमोटर कंपनी को भी डिफ़ाल्टर की श्रेणी में डालने के आदेश दिए है। भविष्य में यह कंपनी और इसके डाइरेक्टर किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को लांच नही कर सकते हैं।
ज्ञानशिला एक्सटेंशन टाउनशिप के मालिकों ने न तो अपने प्रोजेक्ट को रेरा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण मे रजिस्टर करवाया था और न ही टाउनशिप में न्यूनतम विकास ही करवाया था! और ग्राहकों से धोखाधड़ी कर प्लॉट के नाम पर पैसे लेकर हड़प कर रहे थे। इसी तरह का आदेश अगस्त 2019 मे रेरा रियल एस्टेट नियामक बोर्ड भोपाल ने इंदौर स्थित शुभम बिल्डकान के ग्राम हिंगोनिया जिला इंदौर स्थित शुभम सिटी को अवैध घोषित करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। विजय नगर स्थित इस ग्रुप के अन्य प्रोजेक्ट शुभम बिल्डकान, शगुन आर्केड, शुभम सिटी एक्सटेंशन के किसी भी पंजीयन पर भी अनुमति देने पर रोक लगा दी है।

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